FCN24News,Faridabad: प्रदेश भर के फार्मासिस्ट अपना रेजिस्ट्रेशन मेडिकल स्टोर्स पर अपना रेजिस्ट्रेशन/लाइसेंस किराये पर बेच रहे हैं । एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस पर अनाधिकृत रूप से कई मेडिकल स्टोर चल रहे हैं और फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस किराये पर देकर स्वयं दूसरी जगह कार्यरत हैं और फार्मासिस्ट लाईसेन्स की आड़ में प्रदेश भर में अयोग्य व अनाधिकृत व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर आम जनता का खुले आम दवा वितरण कर इलाज करके जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे ही अयोग्य व अनाधिकृत व्यक्ति प्रदेश में नशे को बढ़ावा दे रहव हैं और सरकार द्वारा प्रतिबंधित विभिन्न शेड्यूल की दवाइयां खुले आम बिना भय जनता को वितरण कर रहे हैं
#Covid-19 महामारी को देखते हुए जनहित व राष्ट्रहित में मैं आपका ध्यान हरियाणा प्रदेश में चल रहें मेडिकल स्टोर्स/अस्पताल फार्मेसी  की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ । आपसे अनुरोध पूर्वक बताना चाहता हूँ किcovid-19 एक भयंकर जानलेवा व्यक्तिगत संपर्क व संक्रमण से फैलने वाली महामारी है । हमारी सरकार और कोरोना योद्धा इसे रोकने में तन मन धन से 24 घण्टे स्वयं की जान जोखिम में डाल जनता व देश की सेवा कर रहे हैं । लेकिन हरियाणा प्रदेशभर में मेडिकल स्टोर संचालक/क्लीनिक covid-19 को बढ़ावा दे रहे हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेशभर में 70% मेडिकल स्टोर गैरकानूनी तरीक़े से कानून व नियम का उल्लंघन कर अयोग्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हैं जो कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिये जानलेवा सिद्ध होंगे और #covid-19 को बढ़ावा दे रहे हैं । आये दिन यह खबर देखने को मिलती है कि अयोग्य व झोलाछाप व्यक्ति द्वारा दवा देने पर मौत हो गई। आपको बताना चाहता हूँ कि #फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर फार्मासिस्ट के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति दवाई वितरण व परामर्श कार्य नही कर सकता है लेकिन बड़े दुख से बताना पड़ रहा है कि प्रदेश भर के 70% मेडिकल स्टोर पर #अयोग्य व अनाधिकृत व्यक्ति आम जनता को दवा वितरण कर इलाज कर रहे हैं जो न सिर्फ खुले आम कानून व एक्ट का उल्लंघन है साथ ही आम व मासूम जनता के स्वास्थ्य के साथ भारी खिलवाड़ है और covid-19 को बढ़ावा देना है। #70% मेडिकल स्टोर पर कार्यरत व्यक्ति अयोग्य होते हैं और वह गैरकानूनी तरीक़े से फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवा के माध्यम से जनता का इलाज कर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं जो देश पर आयी इस विषम परिस्थिति व आपदा में प्रदेश में covid-19 को और ज़्यादा बढ़ावा देगा । प्रदेश भर में #फार्मासिस्ट का रेजिस्ट्रेशन व लाईसेंस किराये पर खरीदकर अधिकतर मेडिकल स्टोर गैरकानूनी तरीके से अयोग्य व अनपढ़ व्यक्ति द्वारा चलाये जा रहे हैं जो कि खुले आम #संसद द्वारा बना कानून ( फार्मेसी एक्ट1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, नियम 1945, PPR 2015) का उल्लंघन है और साथ ही जनता के स्वास्थ्य से भारी खिलवाड़ है । नियमानुसार मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट(योग्य व्यक्ति) को ड्रेस कोड पहनना अनिवार्य है ताकि जनता को दवा लेते समय #फार्मासिस्ट( योग्य व्यक्ति) की पहचान हो सके और दवा व डोज़ की सही व उचित सलाह मिल सके लेकिन कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक इस नियम की पालना नही करता है और न ही कोई ड्रग अधिकारी उपरोक्त नियमों की सख्ती से पालना करवाता है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मिलीभगत से ही प्रदेशभर मे ही यह गौरखधंधा सम्भव हो पा रहा है और पनप रहा है जो कि जनहित , समाजहित व राष्ट्रहित में बड़ी बाधा शाबित हो रहा है । #70% मेडिकल स्टोर फर्ज़ी व अयोग्य व्यक्ति द्वारा चल रहे हैं जो कि जनता , समाज व देश के लिये खतरा हैं और देश के अंदर covid-19 को बढ़ावा दे रहे हैं । #ड्रग अधिकारियों द्वारा कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है । बिना किसी भय के नियम, एक्ट व कानून का खुले आम उल्लंघन कर भारतीय सविंधान की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है और देशभर में कानून का मजाक बनाना है और साथ ही जनता के स्वास्थ्य से भारी खिलवाड़ है और भारत देश को स्वस्थ भारत समृद्ध भारत बनने में बड़ी बाधा है ऐसे झोलाछाप मेडिकल स्टोर । आपस विनम्र प्रार्थना है कि जनहित व राष्ट्रहित में इस बारे में उचित कदम उठाएं व प्रदेश के सभी  जिला ड्रग अधिकारियों को संसद द्वारा बने कानून (फार्मेसी एक्ट 1948,ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट व ppr 2015) की पालना को लेकर सख़्त कार्यवाही के आदेश जारी करें और उपरोक्त कानून व एक्ट को को प्रदेश में सख्ती से लागू करें और फार्मासिस्ट लाईसेन्स रेंटिंग सिस्टम्स का गौरखधंधा बन्द हो सके व जनता के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके इसके लिये प्रदेशभर के #फार्मासिस्टों का रेजिस्ट्रेशन व account नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की कृपा करें ।


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