इन कंटेनमेंट जोन में जिला प्रशासन, हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी हिदायतें लागू होंगी।
जिला संकट समन्वय समिति की बैठक में हाल ही में जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजीटिव के नए मामले सामने आएं हैं, उन एरिया में 145 नए कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया गया था।
पहले घोषित 123 कंटेनमेंट जोन के अलावा 22 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किये गये हैं, जिसमें कंटेनमेंट जोन के नियम लागू होंगे।
कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र से बाहर शहरी क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि तक तथा ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र से बाहर 1000 मीटर की परिधि तक का क्षेत्र बफर जोन घोषित किया है।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि इन क्षेत्रों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिस कारण कोविड-19 से संबंधित सभी नियम व शर्तें इन कंटेनमेंट जोन में लागू होंगी।
ये परिवर्तन होंगे
इन क्षेत्रों में संदिग्ध मामलों की पहचान, टेस्टिंग, क्वारेंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य जन स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाएंगी।
सिविल सर्जन की ओर से कंटेनमेंट जोन में सभी घरों में प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाए।
स्वास्थ्य विभाग की टीमें सभी जरूरी इंतजाम व सुरक्षा उपकरण के साथ इन क्षेत्रों में काम करेंगे।
नगर निगम की ओर से इन सभी क्षेत्रों को सेनेटाइज किया जाएगा।
ये प्रतिबंध रहेंगे
सभी कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा, पुलिस विभाग पर्याप्त पुलिस फोर्स व नाका की मदद से आवागमन को रोकेगी।
सिविल सर्जन की ओर से कंट्रोल रूम में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण व जरूरी दवाइयां रखी जाएंगी।
एनआईटी-3 स्थित ईएसआई अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है, अतरू ईएसआई अस्पताल व सिविल सर्जन की ओर से आपात स्थिति में मेडिकल सुविधा व स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे।
ये आपूर्ति घर-द्वार पर
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक व हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता की ओर से लोगों को जरूरी सामान जैसे राशन, दूध, किरयाणा, दवाइयां, सब्जियां आदि की सप्लाई के लिए अलग पैकेट बनाकर घर-द्वार पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे।
संबंधित विभाग बिजली व पानी की आपूर्ति निर्बाध जारी रखेंगे।
संबंधित क्षेत्र के उपमंडलाधीश कंटेनमेंट जोन के ओवरआल इंचार्ज होंगे तथा सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित करेंगे।
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